सरकारी भूमि अतिक्रमण मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीडीए को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश

 


सरकारी भूमि अतिक्रमण मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीडीए को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) को विभाग के सात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने BDA आयुक्त को दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) को विभाग के सात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। बता दें कि विभाग के सात अधिकारियों ने निजी कंपनियों को यहां कोडिगेहल्ली और कोटिहोसाहल्ली में सरकारी संपत्तियों का अतिक्रमण करने और उस पर आवासीय परिसर बनाने की अनुमति दी थी।

उचित कार्रवाई करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने BDA आयुक्त को दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही येलखनका के तहसीलदार के खिलाफ 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। वहीं, मुख्य न्यायाधीश पीबी वरले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जो कोडिगेहल्ली निवासी अश्वथ नारायण द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट

इससे पहले, हाई कोर्ट के निर्देश के तहत बेंगलुरु शहरी उपायुक्त ने जांच की थी और एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी। येलहंका के तहसीलदार ने अतिक्रमण को लेकर शपथ पत्र भी सौंपा था। रिपोर्ट और हलफनामे के आधार पर हाईकोर्ट ने आज संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

अधिक्रमित भूमि पर संपत्ति के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने समय मांगा, क्योंकि इससे वे प्रभावित होंगे। हालांकि, अदालत ने उन्हें तहसीलदार के पास शिकायत ले जाने का निर्देश दिया।