डीजीसीए ने विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही जा रही है।
नई दिल्ली, एएनआई: डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजीसीए ने नए नियम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जारी किए हैं।
नए नियमों में डीजीसीए ने विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।
3 जून के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए का यह सर्कुलर आया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि "डीजीसीए को ऐसे यात्रियों और अन्य लोगों के खिलाफ जो मास्किंग और स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, सख्त कदम उठाने के लिए हवाईअड्डों और विमान में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बाध्यकारी निर्देश जारी करना चाहिए, जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, कप्तान / पायलट और अन्य शामिल हैं।''
अदालत ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और लगातार चूक करने वालों को नो फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।
बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। चौथी लहर की आशंका के बीच भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के पांच हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। लगभग तीन महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के मामलों ने पांच हजार का आंकड़ा पार किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को कुल 5,233 नए मामले मिले। मंगलवार की तुलना में कोरोना के मामलों में करीब 41 फीसद की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को कोरोना के 3,714 मामले सामने आए थे। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 7 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर अब 28,857 हो गए हैं।