महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट ने पाया कि व्यवसायी पहले किसी मामले में दोषी नहीं रहा और उसने गलत सूचना देने की बात स्वीकार की है। ऐसे में नरमी बरतते हुए उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगा दिया।
नई दिल्ली A.k.Aggarwal । गांधी नगर क्षेत्र स्थित दुकान में लूटपाट की झूठी सूचना देने वाले व्यवसायी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारी ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था, इसलिए कोर्ट ने नरमी बरतते हुए जुर्माने का निर्धारण किया।
कैद ही सजा नहीं सुनाई
27 मार्च, 2022 को गांधी नगर थाना पुलिस को एक दुकान में लूटपाट की सूचना मिली थी। वेस्ट करावल नगर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस को काल कर बताया था कि उनकी कपड़े की दुकान है। तीन बदमाश दुकान में रखे काउंटर से नकदी लूट कर फरार हो गए।
डीलर से विवाद के कारण दी झूठी सूचना
पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि व्यवसायी सुरेंद्र कुमार मिश्रा का तीन डीलरों से आर्थिक विवाद चल रहा है। इसके चलते उसने झूठी सूचना दी। इस पर पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में व्यवसायी ने अपना गुनाह कुबूल लिया।
पहले किसी मामले में नहीं रहा है दोषी
महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट ने पाया कि व्यवसायी पहले किसी मामले में दोषी नहीं रहा और उसने गलत सूचना देने की बात स्वीकार की है। ऐसे में नरमी बरतते हुए उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगा दिया।