Anshu Prakash Assault Case फरवरी 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। इसी मामले में सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
नई दिल्ली surender Aggarwal। Anshu Prakash Assault Case : मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में साकेत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साकेत कोर्ट की सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य 11 विधायकों को दोषमुक्त करार देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं, कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत के आदेश को जारी रखा है।
ऐसे में मामले में केवल आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ ट्रायल चलेगी, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य 11 विधायकों को दोषमुक्त करार दिया गया।
यहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिटाई मामले में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के खिलाफ सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने मामले में अपना फैसला देते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत के आदेश को जारी रखा है।
वहीं, मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने इससे पहले अगस्त, 2021 में मुख्यमंत्री समेत 11 विधायकों को दोषमुक्त करार दिया था, जबकि दो अन्य विधायकों को घटना में संलिप्त पाया था। इनके नाम हैं प्रकाश जारवाल और विधायक अमानतुल्लाह खान।
अगस्त, 2021 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 विधायकों को बरी कर दिया था। इस मामले में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से केवल 2 विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे। दरअसल, विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय हुए थे, जो सत्र न्यायालय ने भी बरकार रखा है।
गौरतलब है कि फरवरी 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी करने का आदेश कोर्ट ने दिया था।
ये हुए बरी
- नीतिन त्यागी
- ऋतुराज गोविंद
- संजीव झा
- अजय दत्त
- राजेश ऋषि
- राजेश गुप्ता
- मदन लाल
- प्रवीण कुमार
- दिनेश मोहनिया
इन पर चलेगा केस