बिहार में अदालत ने महिला के फरार पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रति माह पांच हजार रुपये भरण पोषण अदा करने का आदेश बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी को अदालत ने दिया है।
सं, बेगूसराय : घरेलू हिंसा की शिकार प्रियंका कुमारी के मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने उनके फरार पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार, बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत ने प्रियंका कुमारी को प्रति माह पांच हजार रुपये भरण पोषण अदा करने का आदेश मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव निवासी पुलकित यादव के पुत्र अमरजीत कुमार यादव को दिया था। भरण पोषण का आदेश मिलने के बाद पति फरार हो गया।
ऐसी स्थिति में न्यायाधीश सुनील कुमार के द्वारा लगभग ढाई लाख रुपये भरण पोषण की राशि वसूली के लिए मुफस्सिल थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष द्वारा इस मामले के फरार पति अमरजीत यादव को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही भरण-पोषण की राशि अदालत में जमा कराई गई। तब न्यायाधीश ने फिर मुफस्सिल थानाध्यक्ष को फरार पति को गिरफ्तार करने के लिए रिमाइंडर भेजते हुए अगले 20 अप्रैल तक फरार पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया ह