एच-4 वीजा स्वत: मंजूर होने का अमेरिकी संसद में विधेयक पेश, भारतीय कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी मिलने में होगी आसानी

 

एच-4 वीजा स्वत: मंजूर होने से जुड़ा विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया गया है। (File Photo)

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसका उद्देश्य एच-4 वीजा धारकों के लिए काम करने का स्वत अधिकार प्रदान करना है। नए बिल से भारत और चीन जैसे देशों के लोगों को फायदा होगा। पढ़ें यह रिपोर्ट...

वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिकी कांग्रेस की दो महिला सदस्यों ने गुरुवार को प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में एक विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य एच-4 वीजा धारकों के लिए काम करने का स्वत: अधिकार प्रदान करना है। एच-4 वीजा धारक, एच-1बी, एच-2ए, एच-2बी और एच-3 वीजा धारकों के साथ अमेरिका आने वाले आश्रित पति-पत्नी और बच्चे होते हैं। वर्तमान नियम के तहत, एच-4 वीजा धारकों की केवल कुछ श्रेणियां ही रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकती हैं। 

3,80,000 लोगों को होगा फायदा

नए बिल से भारत और चीन जैसे देशों से करीब 3,80,000 लोगों को फायदा होगा जिनके परिवार अमेरिका में तो हैं लेकिन उन्हें अभी भी इसका पूरा लाभ नहीं मिला है। इस विधेयक से ग्रीन कार्ड की चाह रखने वालों की लंबी कतार भी कुछ कम होगी।

एच-4 वर्क आथराइजेशन एक्ट पेश

अमेरिकी कांग्रेस की महिला सदस्यों कैरोलिन बार्डों और मारिया एलविरा सालाजार ने हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एच-4 वर्क आथराइजेशन एक्ट पेश किया, जो मौजूदा कानून को बदलने और एच-1 बी वीजा रखने वाले अप्रवासियों के जीवनसाथी को एच-4 वीजा प्राप्त करने के साथ ही अमेरिका में काम करने का स्वत: अधिकार प्रदान करता है।

योग्य कर्मियों की कमी से जूझ रही कंपनियां

यह एक्ट एच-4 वीजा धारकों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (एम्प्लाइमेंट आर्थिराइजेशन डाक्यूमेंट-ईएडी) फार्म आइ-765 के तहत आवेदन करने की आवश्यकता को खत्म कर देगा। सांसदों ने कहा कि अमेरिका में बहुत सारे नियोक्ता योग्य कर्मियों की कमी का सामना कर रहे हैं।

एच-4 वीजाधारक वर्क परमिट का अलग से भरते हैं आवेदन

कैरोलिन बार्डो ने कहा, 'अगर हम दुनिया भर के महानतम दिमागों और प्रतिभाओं को अमेरिका की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च मूल्य वाले अप्रवासियों के परिवार के सदस्य अन्य सभी की तरह यूएस में जीवन और करियर बनाने में सक्षम हों।' वर्तमान में, एच-4 वीजा धारकों को अमेरिका में वर्क परमिट के लिए अलग से आवेदन कर मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है।

रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए एक साल तक का इंतजार

यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में बैकलाग को देखते हुए, ईएडी के लिए आवेदनों में छह से आठ महीने तक का समय लगता है। कुछ आवेदनों को स्वीकृत होने में एक वर्ष से अधिक का समय लगता है। वर्क आर्थराइजेशन एक्ट में वेटिंग टाइम को भी कम करेगा, क्योंकि एच-4 वीजा धारकों को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।